हां, भारत में किसी सरकारी स्कूल या विश्वविद्यालय में आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन दायर किया जा सकता है। सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। उन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है, इसलिए वे आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। आप इस तरह की जानकारी मांग सकते हैं: प्रवेश प्रक्रिया शुल्क संरचना कर्मचारियों की नियुक्तियाँ व्यय और बजट अंक या मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न संस्थान द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ और नियम आपको आरटीआई आवेदन को संबंधित स्कूल या विश्वविद्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को संबोधित करना होगा और निर्धारित शुल्क (आमतौर पर ₹10) का भुगतान करना होगा। पर्याप्त सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी स्कूल या विश्वविद्यालय भी आरटीआई अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं।
Answer By Digpal Babubhai Chhatraliyayes . all government under control department are compulsory given information by RTi
Discover clear and detailed answers to common questions about आर.टी.आई. Learn about procedures and more in straightforward language.