हां, भारत में डाक के माध्यम से आरटीआई आवेदन दायर किया जा सकता है। मुख्य बिंदु: आरटीआई अधिनियम, 2005 आवेदन को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, आदि) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना एक सामान्य और स्वीकृत तरीका है, खासकर जहां ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक को आरटीआई आवेदन को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को भेजना चाहिए। भविष्य के संदर्भ के लिए प्रेषण का प्रमाण और आवेदन की एक प्रति रखना उचित है। आरटीआई आवेदन में आवेदक का नाम, संपर्क विवरण और निर्धारित शुल्क का भुगतान (यदि लागू हो) शामिल होना चाहिए। सारांश: आरटीआई आवेदन डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं, और यह भारतीय कानून के तहत आरटीआई अनुरोध दायर करने का एक वैध और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है।
Discover clear and detailed answers to common questions about आर.टी.आई. Learn about procedures and more in straightforward language.